Haryana News : हाईकोर्ट ने सरकार को दिया ये आदेश, हरियाणा में अस्थायी कर्मचारियों को मिल सकती है खुशखबरी

 
Haryana News : हाईकोर्ट ने सरकार को दिया ये आदेश, हरियाणा में अस्थायी कर्मचारियों को मिल सकती है खुशखबरी

Haryana News :- हरियाणा के अस्थाई कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एक महीने में एक रेगुलराइजेशन नीति बनाने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि अस्थायी कर्मचारियों को नियमित करने के लिए लगातार याचिकाएं दाखिल की जा रही हैं। हरियाणा सरकार इन कर्मियों को सहानुभूति से देखें।

आपको बताया जाना चाहिए कि अस्थायी कर्मचारियों का मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है। अक्टूबर 2018 में, सरकार ने सरकारी विभागों, बोर्डों और कॉर्पोरेशनों में वर्षों से काम कर रहे लोगों को बड़ी राहत देते हुए इन अस्थायी कर्मचारियों को रेगुलर करने का आदेश दिया था। सरकार ने डबल बेंच में एकल बेंच का निर्णय चुनौती दिया था। मार्च 2019 में, डबल बेंच ने एकल बेंच को इस मामले को फिर से विचार करने का आदेश दिया था।

हाईकोर्ट ने रेगुलराइजेशन पॉलिसी को खारिज कर दिया

बाद में हाईकोर्ट ने सरकार की रेगुलराइजेशन नीति को ही रद्द कर दिया और छह महीने में फिर से रेगुलर भर्ती करने का आदेश दिया। जब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा ही करने का आदेश दिया।

उसके बाद से, अस्थायी कर्मचारियों ने लगातार हाईकोर्ट में याचिकाएं दाखिल की हैं।आज हाईकोर्ट ने सरकार को इन हजारों अस्थायी कर्मचारियों को एक महीने में कानून बनाने के लिए कहा है।

ये सरकारी नियम थे

2014 में हरियाणा सरकार ने एक नियम बनाया था जिसके तहत अस्थायी कर्मचारियों को तीन साल से अधिक का अनुबंध मिलेगा। उनकी पुनर्गठन पॉलिसी लागू की। कुछ लोगों ने कोर्ट में इसे चैलेंज किया कि ये अप्रत्यक्ष भर्ती प्रक्रिया है। 2018 में डिवीजन बेंच ने इसे रद्द कर दिया क्योंकि सरकार ऐसी पॉलिसी नहीं बना सकती थी।

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