हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर का बड़ा ऐलान, शादी करने पर 12% ब्याज के साथ लौटानी होगी ये रकम

 
हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर का बड़ा ऐलान, शादी करने पर 12% ब्याज के साथ लौटानी होगी ये रकम

चंडीगढ़:- हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हाल ही में अविवाहित व्यक्तियों के लिए मासिक पेंशन की घोषणा की है। सरकार की अधिसूचना के मुताबिक, अविवाहित लोगों को 2750 रुपये की पेंशन मिलेगी। अधिसूचना में इस पेंशन योजना से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण शर्तें और नियम भी बताए गए हैं। सरकार की ओर से साफ कर दिया गया है कि अगर इस पेंशन को पाने वाला व्यक्ति सरकार को बताए बिना शादी करता है या पेंशन लेता रहता है तो उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं।

पेंशन में रखी जाएगी पूरी तरह से पारदर्शिता

सरकार अपनी ओर से किसी व्यक्ति की पेंशन का 12 प्रतिशत तक वापस ले सकती है। सरकार ने एक नोटिस जारी कर कहा है कि तलाकशुदा व्यक्तियों और लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वालों को कोई पेंशन लाभ नहीं मिलेगा। पेंशन प्रक्रियाओं का पारदर्शी होना जरूरी है, इसलिए सरकार ने सख्त नियम बनाए हैं. हर महीने 10 तारीख तक परिवार पहचान पत्र प्राधिकरण सामाजिक न्याय मंत्रालय को पात्र उम्मीदवारों की जानकारी प्रदान करेगा।

पेंशन से पहले लाभार्थी से ली जाएगी सहमति

माह के अंत तक सभी सूचनाओं की गहनता से जांच की जाएगी। फिर, अगले महीने की 7 तारीख तक, पेंशन लाभ के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की पेंशन पहचान बनाई जाएगी। इसके बाद विभाग उन लोगों से संपर्क कर उनकी सहमति लेगा. इसके बाद ही उनके बैंक खातों में पेंशन जमा की जाएगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हाल ही में राज्य में अविवाहित और विधवा व्यक्तियों के लिए 2750 रुपये की मासिक पेंशन की घोषणा की। हरियाणा में 71000 अविवाहित और विधवा व्यक्ति इस कार्यक्रम के लिए पात्र हैं।

केवल इन्हीं लोगों को मिलेगा पेंशन का लाभ

40 वर्ष की आयु वाले विधुर और कुंवारे लोग पेंशन प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उनके परिवार की आय 3 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। पात्र होने के लिए, व्यक्ति को कम से कम एक वर्ष तक हरियाणा में रहना चाहिए। 45 से 60 वर्ष तक की अविवाहित महिलाएं और पुरुष भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। लाभार्थी की आयु 60 वर्ष होने पर पेंशन को वृद्धावस्था सम्मान निधि पेंशन में परिवर्तित कर दिया जाएगा।

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