आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक करने का ये है सबसे आसान तरीका, जानें स्टेप-बाय-स्टेप जानकारी

Aadhaar PAN Card Linking Process: आज 30 जून है आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक करने की आखिरी तारीख, 1000 रुपये जुर्माना जो लोग अभी तक आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक नहीं कर पाए हैं उनके पास आज आखिरी मौका है। आइए जानते हैं कि कोई कैसे चेक कर पाएगा कि उसका आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक है या नहीं? जुर्माने को जोड़ने की प्रक्रिया क्या है?
आधार-पैन कार्ड लिंक स्थिति जांचने की प्रक्रिया -
1- जो भी अपना स्टेटस चेक करना चाहता है उसे इस लिंक पर क्लिक करना होगा- https://eportal.incometax.gov.in/iec/foservices/#/pre-login/link-aadhaar-status.
2- अब आपसे पैन कार्ड और आधार कार्ड से जुड़ी जानकारी मांगी जाएगी.
3- तीसरी प्रक्रिया में आपको 'व्यू लिंक आधार' स्टेटस वाला विकल्प चुनना होगा। यहां से पता चल जाएगा कि आपका आधार कार्ड-पैन कार्ड लिंक है या नहीं।
जुर्माना कैसे चुकाएं?
यदि भुगतान करने वाला व्यक्ति ई-पे टैक्स अधिकृत है तो भुगतान करने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें -
1- सबसे पहले व्यक्ति को ई-फाइलिंग पोर्टल के होम पेज पर जाना होगा. यहां क्विक लिंक सेक्शन दिखेगा, जिस पर क्लिक करना होगा।
2- आधार कार्ड और पैन कार्ड की पूछी गई जानकारी सही-सही भरें.
3- अब आपको ई-पे टैक्स विकल्प का चयन करना होगा।
4- पैन कार्ड से जुड़ी जानकारी लिखें और इसकी पुष्टि करें. भुगतान करने वाले व्यक्ति के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर वन टाइम पासवर्ड भेजा जाएगा।
5- अपना ओटीपी सही से दर्ज करें. इस प्रक्रिया को पूरा करने के बाद ई-पे टैक्स पेज पर जाना होगा।
6- यहां इनकम टैक्स चुनें.
7- अपना आकलन वर्ष 2-23-24 चुनें और भुगतान मोड (500/1000) के साथ आगे बढ़ें
8- रकम अपने आप दर्ज हो जाएगी. अब विकल्प का चयन करें.
9- चालान जनरेट होने के बाद भुगतान का तरीका चुनना होगा। यह भुगतान बैंक की वेबसाइट पर जाकर किया जा सकता है।
1- यह प्रक्रिया पूरी करने के बाद एक बार फिर ई-फाइलिंग पोर्टल के होम पेज पर आएं. यहां लिंक आधारित विकल्प का चयन करना होगा।
2- आपसे पैन कार्ड-आधार कार्ड से जुड़ी जानकारी मांगी जाएगी. इसे सही से भरें.
3- यह जानकारी शेयर करने के बाद ई-पे टैक्स के विकल्प पर क्लिक करना होगा.
4- नीचे दिए गए हाइपरलिंक का चयन करें (एनएसडीएल पोर्टल)
5- एनएसडीएल पोर्टल पर चालान नंबर - /आईटीएनएस 280 पर क्लिक करें।
6- TAX-0021 चुनें और पेमेंट विकल्प 500 पर जाएं।
7- आकलन वर्ष 2023-24 दर्ज करें और आगे बढ़ें चुनें।
8- पेमेंट फीस भरने के बाद आधार और पैन कार्ड लिंक हो जाएगा. भुगतान संसाधित होने में 4 से 5 कार्य दिवस लगेंगे।
अब वैलिडेशन की प्रक्रिया बाकी है-
1- वैलिडेशन के लिए आधार कार्ड सेक्शन में जाएं.
2- आधार नंबर डालें और वेरिफाई करें.
3- ई-फाइलिंग पोर्टल के होम पेज पर जाएं, यहां लिंक आधार सेक्शन पर जाएं.
4- पैन कार्ड और आधार कार्ड नंबर दर्ज करें और वैलिडेट पर क्लिक करें।
5- ओटीपी आएगा, उसे सही से भरें.
6- पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की प्रक्रिया अब पूरी हो गई है.