इन लोगों को अब ITR रीफ़ंड भरने के बाद भी नही मिलेगा पैसा, जान ले नए नियम की सही जानकारी

 
इन लोगों को अब ITR रीफ़ंड भरने के बाद भी नही मिलेगा पैसा, जान ले नए नियम की सही जानकारी

नई दिल्ली:- लोग फिलहाल वित्तीय वर्ष 2022-23 (आकलन वर्ष 2022-23) के लिए अपना ITR भर रहे हैं। इन रिटर्न को आयकर विभाग में जमा करने की समय सीमा 31 जुलाई है। यदि आपने अभी तक अपना टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं किया है, तो किसी भी दंड से बचने के लिए समय सीमा से पहले ऐसा करना सुनिश्चित करें। अपना रिटर्न दाखिल करने के लिए आखिरी मिनट तक इंतजार न करें, क्योंकि इससे अनावश्यक तनाव हो सकता है।

आपको अपना रिफंड एक से चार सप्ताह की समय सीमा के भीतर मिल जाएगा।

एक बार जब आप अपना आयकर रिटर्न (आईटीआर) जमा कर देते हैं, तो आपको अपने मोबाइल फोन और ईमेल पते पर आयकर विभाग से एक अधिसूचना प्राप्त होगी कि आपका आयकर रिफंड जारी किया गया है या नहीं। यदि आप रिफंड के लिए पात्र हैं, तो इसे आयकर विभाग द्वारा एक से चार सप्ताह के भीतर आपके लिंक किए गए बैंक खाते में जमा कर दिया जाएगा। हालाँकि, आयकर प्रणाली में एक निश्चित नियम है जिसके तहत आपको रिफंड प्राप्त नहीं हो सकता है, भले ही वह जारी किया गया हो। आइए जानें क्या है वो नियम.

ये है गाइडलाइन

यदि आपको अभी तक अपना रिफंड नहीं मिला है, तो इसका कारण यह है कि आयकर विभाग ने आपके खाते में कोई पैसा जमा नहीं किया है। टैक्स2विन वेबसाइट के अनुसार, यदि आपकी रिफंड राशि आयकर विभाग द्वारा निर्धारित 100 रुपये से कम है, तो वे इसे आपके बैंक खाते में नहीं भेजेंगे।

हम पैसे कब मिलने की उम्मीद कर सकते हैं?

यदि आपको 100 रुपये से कम का आयकर रिफंड मिलता है, तो इसे अगले वर्ष के रिफंड में ले जाया जाएगा। उदाहरण के लिए, यदि वित्तीय वर्ष 2021-22 में आपकी रिफंड राशि 70 रुपये है, तो यह आपके खाते में जमा नहीं की जाएगी। अगले वर्ष, यदि 2022-23 में भी आपकी रिफंड राशि 70 रुपये है, तो दोनों वर्षों का रिफंड (70+70) कुल 140 रुपये आपके खाते में जमा किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, यदि आप पर कर देनदारी है, तो 100 रुपये से कम की कोई भी राशि आपके आयकर में समायोजित की जाएगी।

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