Last Date for PAN-Aadhaar Linking: पैन और आधार कार्ड लिंक करवाने की आज है लास्ट तारीख़, वरना कल से सरकार ले सकती है बड़ा डिसीजन

Last Date for PAN-Aadhaar Linking: आज पैन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने का अंतिम अवसर खत्म हो जाएगा। इसका अर्थ है कि आपका पैन कार्ड काम नहीं करेगा अगर आप इसे 30 जून 2023, यानी आज, नहीं लिंक नहीं करेंगे।तो यह दस्तावेज बेकार हो जाएगा। पैन कार्ड कहीं भी नहीं प्रयोग किया जाएगा। साथ ही, आप कई सुविधाओं का लाभ नहीं उठा पाएंगे। अगर आपने पहले ही आधार और पैन को लिंक कर लिया है, तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है।
पेन कार्ड से बैंक अकाउंट खोला जा सकता है, फिक्स् डिपॉजिट में निवेश किया जा सकता है, डिमैट अकाउंट खोला जा सकता है और वैकल्पिक धन में निवेश किया जा सकता है। यदि आप आज अपने पैन और आधार को लिंक करने जा रहे हैं तो आपको विलंबित भुगतान करना होगा। जो 1000 रुपये होगा। पैन और आधार को भुगतान करने के बाद ही लिंक किया जा सकता है, जो इनकम टैक्स डिपॉर्टमेंट द्वारा कंफर्म किया जाएगा।
क्या सरकार पैन-आधार लिंक करने की समय सीमा बढ़ा देगी?
ETN रिपोर्ट में एक्सपर्ट ने कहा कि सरकार को पैन और आधार से लिंक करने की समय सीमा बढ़ाना चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं किया गया तो कई दुर्घटनाएं हो सकती हैं। वकील ने कहा कि आयकर रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है, इसलिए उन टैक्सपेयरों के लिए पैन लिंक करने की अंतिम तिथि 30 जून है। लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। साथ ही, कुछ लोगों का कहना है कि पैन लिंकिंग डेडलाइन पूरी होने से बहुत सारे काम बाकी रह सकते हैं, ऐसे में लगभग चार महीने और इसे बढ़ाना चाहिए।
पैन लिंक नहीं होने पर क्या होगा
आप रिटर्न नहीं दाखिल कर पाएंगे। रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है; अगर इस समय तक रिटर्न दाखिल नहीं किए गए तो आपके टैक्स रिफंड में वृद्धि नहीं होगी। आयकर रिटर्न में बदलाव की अनुमति नहीं होगी। इस प्रकार का रिफंड ब्याज नहीं देगा। TDCS और TCS उच्च दर पर काटा जा सकता है। ऐसे पैन से बैंकिंग लेनदेन भी प्रभावित होंगे।
पैन को आधार से कैसे लिंक करें
आप आयकर विभाग की वेबसाइट www.incometax.gov.in पर जाकर पैन को आधार से जोड़ सकते हैं। मार्च 2022 में, सेंट्रल बोर्ड डारेक्ट टैक्सेस (CBDT) ने एक अधिसूचना जारी की जिसके अनुसार सभी लोगों को पैन से आधार को लिंक करना अनिवार्य है।